नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
लोनी गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य में 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक ‘बिजली बिल समाधान योजना’ लागू की जाएगी। इस योजना के तहत बकाया बिजली बिल पर 100 प्रतिशत ब्याज और सरचार्ज माफ किया जाएगा, साथ ही मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी।
इस योजना का लाभ घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ उन लोगों को भी मिलेगा जिन पर बिजली चोरी के पुराने मामले दर्ज हैं। सरकार का दावा है कि यह कदम ऊर्जा क्षेत्र को वित्तीय रूप से मजबूत करेगा और उपभोक्ताओं को लंबित बिलों से राहत दिलाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण अनिवार्य
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए निम्न माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं:
यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट
यूपीपीसीएल कंज्यूमर मोबाइल ऐप
विभागीय उपकेंद्र और बिजली कार्यालय
जन सेवा केंद्र (CSC)
मीटर रीडर के माध्यम से मोबाइल पंजीकरण सुविधा
किस्तों में भुगतान की सुविधा
जो उपभोक्ता एकमुश्त राशि जमा नहीं कर सकते, उनके लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी। घरेलू उपभोक्ता अधिकतम 12 किस्तों में भुगतान कर सकेंगे। हालांकि, किसी भी किस्त के बकाया रहने पर उपभोक्ता योजना के लाभ से वंचित हो जाएगा
पुराने विवादित मामलों में भी राहत
सरकारी आदेश के अनुसार, बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी दंड और ब्याज में राहत दी जाएगी। विभाग के मुताबिक यह कदम उपभोक्ताओं को कानूनी विवादों से जल्द बाहर निकालने में मदद करेगा।
सरकार का उद्देश्य
ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य
राज्य में बिजली राजस्व की वसूली बढ़ाना
लंबे समय से लंबित उपभोक्ता बकायों का निपटान
उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव कम करना
नियमित बिल भुगतान की आदत को बढ़ावा देना
योजना से बड़ी संख्या में उन उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है जो आर्थिक तंगी या अन्य कारणों से बिल जमा नहीं कर पाए थे।
जल्द शुरू होगी जागरूकता मुहिम
यूपीपीसीएल जल्द ही योजना के बारे में व्यापक विज्ञापन अभियान चलाएगा ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकें।
यह योजना 1 दिसम्बर 25 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी।
विधुत वितरण खंड के अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार ने
उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित अवधि में योजना के तहत पंजीकरण कर योजना का लाभ उठाएं।