दरंग जिले में असम विधानसभा चुनाव के संदर्भ में लाइसेंसी हथियार जमा करने का जिला आयुक्त पूबाली गोहांई का आदेश।

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
असम के आगामी विधानसभा चुनाव को दरंग जिले में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से असम के दरंग की जिला मजिस्ट्रेट पूबाली गोहांई ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत दरंग जिले के सभी लाइसेंसधारी व्यक्तियों को अपने लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्र और गोलियां तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करनी होंगी। हथियार जमा करने के बाद लाइसेंसधारियों को संबंधित पुलिस स्टेशन से एक रसीद प्राप्त करनी होगी, जो चुनाव के बाद हथियार वापस लेने के समय अनिवार्य होगी।उल्लेखनीय है कि दरंग जिले के वन विभाग द्वारा सरकारी कर्तव्य पालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी आग्नेयास्त्र और गोलियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इसके अलावा बैंक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा के लिए नियुक्त लाइसेंसधारी सुरक्षाकर्मियों के हथियार और गोलियां इस आदेश से छूट प्राप्त करेंगे, बशर्ते संबंधित प्रतिष्ठान पुलिस स्टेशन में इन हथियारों की सुरक्षा आवश्यकता सुनिश्चित करने वाले वैध दस्तावेज जमा करे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यालयों की सुरक्षा के लिए नियुक्त लाइसेंसधारियों के हथियार और गोलियां भी इस आदेश से मुक्त रहेंगी। दरंग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आवश्यक समझने पर अपनी विवेकाधीनता से छूट प्रदान करने का अधिकार होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223, आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 27(1) तथा लागू अन्य कानूनों के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होने, आचार संहिता हटाए जाने तथा लाइसेंस समयानुसार नवीनीकृत होने की स्थिति में संबंधित पुलिस स्टेशन लाइसेंसधारियों को उनके आग्नेयास्त्र और गोलियां वापस कर देगा। यह आदेश तत्काल प्रभावी है और आगे निर्देश जारी न होने तक लागू रहेगा।



