गाजियाबाद

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मीट शॉप पर की कार्यवाही

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।

गाजियाबाद। अरविंद कुमार यादव, सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड गाजियाबाद ने अवगत कराया कि बाग वाली कॉलोनी रोड शास्त्री नगर गाजियाबाद स्थित हलाल चिकन शॉप प्रोपराइटर मोहम्मद आमिर कुरैशी के मीट शॉप पर चिकन की स्लाटरिंग होते हुए पाया गया। स्लाटरिंग प्रयुक्त होने वाले समस्त उपकरणों को सील कर दिया गया है तथा अवैध स्लेटरिंग करने के अपराध में सक्षम धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही कुरैशी चिकन और मटन मीट शॉप प्रोपराइटर मुरसलीन की मीट शॉप पर साफ—सफाई एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन की शर्तों का उल्लंघन पाया गया जिसमें संबंधित खाद्य कारोबारी के विरुद्ध भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है।
दिनांक 02.06.2025 को कनावनी पुलिया इंदिरापुरम स्थित मीट शॉप को बिना खाद्य पंजीकरण के संचालन करते पाया गया, जिसमें कारोबारी गुड्डू कुरैशी के विरुद्ध भी अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हो रहा है तथा दुकान को तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया गया है। कनावनी पुलिया स्थित पप्पू मटन शॉप पर खाद्य रजिस्ट्रेशन की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर सुधार नोटिस जारी किया गया है तथा नियत समय पर अपेक्षित सुधार न किए जाने पर खाद्य रजिस्ट्रेशन को निलंबित किए जाने की चेतावनी दी गई है।
विंडसर मार्केट इंदिरापुरम स्थित लखनऊ वाले कबाबी नॉन वेज रेस्टोरेंट पर साफ सफाई एवं रोस्टेड चिकन एवं मटन के टुकड़ों को खुले में प्रदर्शित करने तथा रजिस्ट्रेशन की शर्तों के उल्लंघन के कारण संबंधित प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस प्रेषित की गई है। इसके साथ ही शिप्रा मॉल स्थित स्ट्रीट फूड मार्केट में 20 स्ट्रीट फूड वेंडर्स का सघन निरीक्षण कर सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराए जाने की दृष्टिगत निर्देश दिए गए तथा समस्त को खाद्य रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर ही खाद्य कारोबार किए जाने के लिए सूचना दी गई। खाद्य सुरक्षा की टीम में आशुतोष राय मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नरेंद्र कुमार, अमित कुमार सिंह, अंशुल पांडे, देवांश चतुर्वेदी आदि शामिल रहे।

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