ललितपुर

सौ किमी दूर जाकर सवारी टैक्सी का फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाने का आदेश

आदेश के खिलाफ लामबंद हुये टैक्सी व ई-रिक्सा चालक, डीएम को सौंपा ज्ञापन

मुख्यालय पर ही गाडिय़ों के फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाने की उठायी मांग
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
ललितपुर। हैरत की बात है कि सवारी टैक्सियों को परिवहन विभाग द्वारा महज 16 किमी दूरी तय करने का परमिट जारी किया जाता है। बावजूद इसके अब सवारी टैक्सी संचालकों को गाड़ी की फिटनेस प्रमाण पत्र को जारी कराने के लिए मुख्यालय से करीब एक सैकड़ा किमी दूर महानगर झांसी के संभागीय परिवहन कार्यालय जाना होगा। ऐसा आदेश आने के बाद से टैक्सी व ई-रिक्सा चालकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। टैक्सी व ई-रिक्सा चालकों ने शुक्रवार को लामबंद होकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भेजकर ऐसे आदेश को निरस्त कर टैक्सी व ई-रिक्सा के फिटनेस प्रमाण पत्र मुख्यालय पर ही बनाये जाने की मांग उठायी है।
ज्ञापन में टैक्सी व ई-रिक्सा चालकों ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा एक आदेश 5 जनवरी को जारी किया है। इस आदेश के अनुसार ललितपुर जिले में जितने भी तीन पहिया वाहन हैं, उनका फिटनेस प्रमाण पत्र आरटीओ विभाग झांसी में बनाया जाना है। टैक्सी व ई-रिक्सा चालकों का कहना है कि विभाग द्वारा तीन पहिया सवारी गाडिय़ों को महज 16 किमी दूरी तक की यात्रा के लिए ही परमिट जारी हैं, ऐसी स्थिति में मुख्यालय से करीब 100 किमी से अधिक की दूरी पर स्थित झांसी आरटीओ विभाग पहुंच पाना असंभव है। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा नेशनल हाई-वे संख्या 44 होने के कारण यहां भारी वाहनों का आवागमन भी अधिक होता है, जिस कारण यहां दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं अधिक हैं। इसमें भी यह परेशानी है कि सवारी टैक्सी गाड़ी की दुर्घटना हाई-वे पर परमिट से निर्धारित दूरी से अधिक पर होने के कारण विभाग या बीमा कम्पनी से वह बीमा की राशि पाने से भी वंचित हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में टैक्सी व ई-रिक्सा चालकों ने जिलाधिकारी से गाड़ी का फिटनेस प्रमाण पत्र जिला मुख्यालय स्थित एआरटीओ विभाग में बनाये जाने की मांग उठायी है। ज्ञापन देते समय टैक्सी व ई-रिक्सा वाहन चालक संघ के अध्यक्ष छोटे साहू के अलावा अन्य गाड़ी चालक मौजूद रहे।
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