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शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य एससी के आदेश पर कोर्ट जाएगी योगी सरकार

सीएम बोले-योग्यता को नजरअंदाज करना उचित नहीं

लखनऊ। शिक्षकों के लिए ळएळ अनिवार्य वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग को रिवीजन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं। उनकी योग्यता को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश ‘शिक्षकों के लिए ळएळ की अनिवार्यता’ पर बेसिक शिक्षा विभाग को रिवीजन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के शिक्षक अनुभवी हैं। समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सीएम के इस निर्णय का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्णय स्वागत योग्य एवं शिक्षक हित में है। उन्होंने अनुरोध किया है कि विभाग द्वारा रिवीजन में जाने से पूर्व एनसीटीई द्वारा यह भी स्पष्ट कराया जाए कि आरटीई-2009 के सेक्शन-23(2) का संशोधन आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होता है।

माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय स्वागत योग्य एवं शिक्षक हित में है ।??आपसे अनुरोध है कि विभाग द्वारा रिवीजन में जाने से पूर्व एनसीटीई द्वारा स्पष्ट कराया जाये कि आरटीई 2009 के सेक्शन 23(2) का संशोधन आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होता है ।

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