नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन की तैयारी, लोकसभा-विधानसभाओं की सीटें बढ़ने की संभावना, झारखंड में 81 से बढ़कर 108 हो सकती हैं विधानसभा सीटें, 2029 से लागू हो सकती है नई व्यवस्था
Preparations underway to amend the Nari Shakti Vandan Act, likely to increase Lok Sabha and Assembly seats; Jharkhand's Assembly seats could increase from 81 to 108; new system could be implemented from 2029.

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
रांची/नई दिल्ली। केन्द्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में महत्वपूर्ण संशोधन की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित बदलाव के तहत महिलाओं के प्रतिनिधित्व को और मजबूत बनाने के साथ-साथ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में भी बड़ा इजाफा किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन के तहत सीटों में लगभग 33 प्रतिशत तक वृद्धि की संभावना है। इसका सीधा असर राज्यों की राजनीतिक संरचना पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, झारखंड विधानसभा की मौजूदा 81 सीटें बढ़कर करीब 108 हो सकती हैं, जिससे बहुमत का आंकड़ा भी बढ़कर 55 तक पहुंच जाएगा।
लोकसभा में भी होगा बड़ा बदलाव
प्रस्ताव का असर लोकसभा पर भी देखने को मिल सकता है। जानकारी के अनुसार, लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर लगभग 816 तक पहुंच सकती हैं। वहीं महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर करीब 273 हो सकती है, जिससे संसद में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ेगी।
2011 जनगणना के आधार पर होगा निर्धारण
नई सीटों का निर्धारण परिसीमन प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, जिसमें 2011 की जनगणना को आधार बनाए जाने की संभावना है। इसके लिए जल्द ही परिसीमन आयोग के गठन की तैयारी चल रही है, जो सीटों के पुनर्निर्धारण का कार्य करेगा।
2029 आम चुनाव से लागू होने की संभावना
सरकार इस नई व्यवस्था को 2029 के आम चुनाव से लागू करने की योजना बना रही है। इसके लिए मौजूदा संसदीय सत्र में संवैधानिक संशोधन विधेयक लाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि मार्च के अंत तक यह विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है।
सर्वसम्मति बनाने में जुटी सरकार
इस महत्वपूर्ण संशोधन को पारित कराने के लिए केंद्र सरकार सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक भी की है। हालांकि, कुछ प्रमुख दलों के साथ अभी चर्चा बाकी है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। अब इस कानून को और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन की दिशा में कदम उठाया जा रहा है।



