शामली
प्रभावी पैरवी से दो अभियुक्तों को सजा, छह हजार रुपये का अर्थदंड
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
शामली पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
- वर्ष 2017 के शस्त्र अधिनियम के मामले में अभियुक्त नसीबुल्लाह को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि (3 माह 6 दिन) की सजा एवं 2500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
- वर्ष 2025 के बीएनएस मामले में अभियुक्त विशाल को एक वर्ष के कारावास तथा 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
- वर्ष 2025 के शस्त्र अधिनियम के एक अन्य मामले में भी अभियुक्त विशाल को जेल में बिताई गई अवधि (11 माह 24 दिन) की सजा एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
तीनों मामलों में कुल 6000 रुपये का अर्थदंड भी न्यायालय द्वारा लगाया गया।