हिरनपुर में अतिक्रमण एवं वाहन जांच को लेकर विशेष अभियान, अवैध पार्किंग व सड़क पर सामान रखने वालों को दी अंतिम चेतावनी, 10–12 टोटो समेत 14 से अधिक वाहन जब्त
Special drive against encroachment and for vehicle inspections in Hiranpur; final warning issued to those engaged in illegal parking or placing goods on the road; over 14 vehicles, including 10–12 'Toto' e-rickshaws, seized.

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
हिरनपुर (पाकुड़)। उपायुक्त मेघा भारद्वाज के आदेशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी, पाकुड़ मो. मोजाहिद अंसारी एवं थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में शनिवार, 26 सितंबर 2026 को हिरनपुर बाजार के विभिन्न व्यस्त चौक-चौराहों एवं प्रमुख मार्गों पर विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क किनारे अवैध पार्किंग, मार्ग पर सामान रखकर किए गए अतिक्रमण तथा वाहनों के कागजात एवं नियमों की जांच की गई। अभियान के दौरान सुभाष चंद्र बोस चौक, गली नंबर-1, गली नंबर-2 एवं थाना चौक समेत विभिन्न स्थानों पर सड़क किनारे अवैध रूप से वाहन पार्क करने वालों तथा सड़क पर सामान रखकर यातायात बाधित करने वाले दुकानदारों, गैराज संचालकों एवं वाहन चालकों को आवश्यक हिदायत दी गई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सड़क किनारे किसी भी प्रकार की अवैध पार्किंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क पर अतिक्रमण कर यातायात बाधित करने अथवा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई एवं जुर्माना वसूला जाएगा। सड़क किनारे रखे टेबल, कुर्सी, प्लास्टिक टेंट, बांस-बली एवं अन्य भारी सामान को नियमानुसार जब्त भी किया जा सकता है। संबंधित लोगों को अंतिम चेतावनी देते हुए 24 घंटे के भीतर सड़क किनारे से ऐसे सामान हटाने का निर्देश दिया गया। वाहन जांच के दौरान सभी वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों को वाहनों के आगे और पीछे निर्धारित नंबर प्लेट लगाने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि बिना नंबर प्लेट के वाहन संचालित करते पाए जाने पर वाहन एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में परिचालित होने वाले सभी टोटो एवं ऑटो में भी आगे और पीछे नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य बताया गया। बिना नंबर प्लेट के पाए जाने वाले वाहनों के विरुद्ध जुर्माना एवं अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर करीब 10–12 टोटो, 2 टेंपो एवं 2 पिकअप वाहन जब्त किए गए। इन वाहनों से कुल 21,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वाहन स्वामियों द्वारा नियमानुसार जुर्माने की राशि का भुगतान करने के बाद वाहनों को विमुक्त करने की प्रक्रिया पूरी की गई।



