कैराना

दो मामलों में दो दोषियों को जेल और जुर्माना

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
कैराना। अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शामली पुलिस ने प्रभावी पैरवी के बल पर दो अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तों को सजा दिलाई है। माननीय न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर दोनों को कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।
पहला मामला थाना थानाभवन क्षेत्र का है। वर्ष 2020 में दर्ज शस्त्र अधिनियम के मुकदमे (मु.अ.सं. 79/2020) में अभियुक्त अरशद पुत्र अजमल निवासी मौहल्ला नील, ग्राम चौक, कस्बा जलालाबाद को न्यायालय ने दोषी करार दिया। सीजेएम (सीजेजेडी) शामली की अदालत ने उसे 6 माह 15 दिन के कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दूसरा मामला थाना झिंझाना क्षेत्र का है। वर्ष 2021 में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे (मु.अ.सं. 477/2021) में अभियुक्त बिलेन्द्र पुत्र चन्द्रा निवासी मोहल्ला ताड़वाला को दोषी पाया गया। एसीजेएम शामली की अदालत ने उसे 2 वर्ष के कारावास और 12,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और सख्त पैरवी आगे भी जारी रहेगी, ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके।
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