नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
कैराना। जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते वर्ष 2009 के एक पुराने गौवध मामले में न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। कैराना स्थित न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ आर्थिक दंड भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार, थाना थानाभवन में वर्ष 2009 में मु0अ0सं0 196/2009 के तहत धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में अभियुक्त अनिल पुत्र अर्जुन राणा निवासी उपलाना थाना असर (जनपद करनाल) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले में शामली पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी और सशक्त पैरवी की गई। इसी क्रम में बुधवार को माननीय न्यायालय सीजेएसडी कैराना ने आरोपी को 14 दिन के कारावास (पूर्व में बिताई गई अवधि) और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्यायालय में प्रभावी पैरवी आगे भी जारी रहेगी, ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके।

