शामली

तीन मामलों में पांच अभियुक्त दंडित, पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो 
शामली। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शामली पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते विभिन्न मामलों में पांच अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में थाना आदर्श मंडी पर दर्ज एनसीआर संख्या 48/2019 में अभियुक्त जितेंद्र पुत्र रणधीर निवासी ग्राम कुड़ाना थाना कोतवाली शामली के खिलाफ धारा 188/278 भादवि के तहत कार्रवाई की गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 700 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वहीं वर्ष 2022 में थाना कांधला पर दर्ज जुआ अधिनियम के मुकदमे में अभियुक्त पप्पू पुत्र राजपाल, बिट्टू पुत्र श्रीचंद एवं ओम सिंह पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम भारसी को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा 50-50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
इसके अलावा वर्ष 2019 में थाना थानाभवन पर दर्ज जुआ अधिनियम के एक अन्य मामले में अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र सईद निवासी मोहल्ला रैतीसरायं थाना थानाभवन को भी न्यायालय द्वारा 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
सभी मामलों में शामली पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके चलते अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सकी।
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