पाकुड़

उच्च न्यायालय से राहत के बाद मो. हन्जेला शेख का स्वागत, समर्थकों ने लगाए जिंदाबाद के नारे

Md. Hanzela Shaikh welcomed after receiving relief from the High Court; supporters raised slogans in his support.

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय, पाकुड़ के GR Case No. 120/2020 में सजा पाए मो. हन्जेला शेख को उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद पुनः जमानत पर रिहा किया गया। जमानत पर रहने के दौरान मामला अपर सत्र न्यायालय-I, पाकुड़ में चल रहा था। बताया गया कि 01 अप्रैल 2026 को अपर सत्र न्यायालय, पाकुड़ से मामला खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय में 16 मई 2026 से 08 जून 2026 तक अवकाश रहने के कारण मामला समय पर एडमिट नहीं हो सका, जिसके बाद उनकी जमानत रद्द हो गई। जमानत रद्द होने के बाद पाकुड़ पुलिस ने हन्जेला शेख को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा पुनः जमानत स्वीकृत किए जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया। जिला परिषद सदस्य एवं SDPI झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मो. हन्जेला शेख के जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए उनका अभिनंदन किया।

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