नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
झिंझाना। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वर्ष 2001 में दर्ज आबकारी अधिनियम के मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी को न्यायालय से सजा दिलाई गई। न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा तथा दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार हरियाणा के करनाल निवासी गुरजीत सिंह के विरुद्ध वर्ष 2001 में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय सीजेजेडी शामली ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर सात दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया गया है।
शामली पुलिस ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध मजबूत विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी आगे भी जारी रहेगी, ताकि दोषियों को समय पर सजा दिलाई जा सके।

