जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने SIR 2026 के तहत दावा-आपत्ति सुनवाई स्थलों का किया निरीक्षण
The District Election Officer inspected the venues for the hearing of claims and objections under SIR 2026.

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 के तहत निर्वाचक सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी एवं अद्यतन बनाने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्रीमती मेघा भारद्वाज ने मंगलवार को पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न दावा-आपत्ति सुनवाई स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायत भवन शहरकोल, सदर प्रखंड कार्यालय पाकुड़, पंचायत भवन नरोत्तमपुर एवं पंचायत भवन फरसा में निर्धारित सुनवाई स्थलों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों से दावा-आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया, सुनवाई की व्यवस्था, मतदाताओं को उपलब्ध कराई जा रही सहायता तथा आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी ली। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सुनवाई स्थल पर आने वाले प्रत्येक नागरिक को दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया की स्पष्ट और सरल जानकारी उपलब्ध कराई जाए। किसी भी मतदाता को दावा-आपत्ति दर्ज कराने में अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सुनवाई स्थलों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा नागरिकों के साथ सहयोगात्मक एवं संवेदनशील व्यवहार करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्राप्त दावा-आपत्तियों का नियमानुसार समयबद्ध एवं निष्पक्ष तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उपायुक्त ने कहा कि SIR 2026 का उद्देश्य निर्वाचक सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी एवं अद्यतन बनाना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 अगस्त 2026 से 15 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दायर करने तथा 5 अगस्त 2026 से 14 अक्टूबर 2026 तक नोटिस चरण के तहत प्राप्त दावा एवं आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया निर्धारित है। मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए समाहरणालय सहित विभिन्न पंचायत भवनों एवं अन्य निर्धारित स्थलों पर सुनवाई की व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पात्र मतदाताओं से अपील की कि वे अपने निर्वाचक विवरण की जांच अवश्य करें। नाम छूटने, विवरण में त्रुटि अथवा किसी अन्य प्रकार की आपत्ति होने पर निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसलिए मतदाता SIR 2026 के तहत अपने निर्वाचक विवरण की जांच कर अपने मताधिकार से जुड़े अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति सजग रहें। जिला प्रशासन, पाकुड़ ने भी जिले के मतदाताओं से निर्धारित अवधि के भीतर अपने निर्वाचक विवरण की जांच करने तथा आवश्यकता होने पर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेकर निर्वाचक सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाने में सहयोग करने की अपील की है।



