बेतुल
बैतूल करपा में अवैध 18 नग सागौन चिरान बरामद
भारतीय वन अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज दक्षिण वन मंडल की सख्त कार्रवाई

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
बैतूल। दक्षिण वन मंडल अंतर्गत ताप्ती रेंज की टीम ने 25 जुलाई को आमला क्षेत्र के ग्राम करपा में अवैध रूप से फर्नीचर निर्माण कर रहे दो आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सागौन चिरान जब्त किया।
दक्षिण वन मंडल अधिकारी अरिहंत कोचर के निर्देशन एवं एसडीओ कन्हैया कुमार के मार्गदर्शन में वन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। रेंज ऑफिसर दयानंद डेहरिया के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में ढोंडू बिहारी उइके निवासी करपा और सोनू शंकर निवासी बोरगांव के घर से अवैध सागौन चिरान के 18 नग, कुल 0.282 घन मीटर लकड़ी जब्त की गई। जब्त लकड़ी का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 22 हजार रुपये बताया गया है।
वन विभाग ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(क) तथा मध्यप्रदेश वन उपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। कार्रवाई में परिक्षेत्र सहायक मोहम्मद इफ्तार खान, भैयालाल उइके, नीरज ककोड़िया, शुभम राठौर, शैलेन्द्र, अरुण मिश्रा सहित ताप्ती रेंज का वन अमला मौजूद रहा।




