बेतुल
बैतूल पांच वर्षीय मासूम से दुष्कर्म मामले में सीडब्ल्यूसी ने नियुक्त किया सपोर्ट पर्सन
पीड़िता और परिवार को विधिक प्रक्रिया में सहयोग व संबल देने की पहल, पॉक्सो के तहत कार्रवाई; पहचान गोपनीय रखने के निर्देश

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
बैतूल। पांच वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म के मामले में न्यायपीठ-जिला बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने पीड़िता के लिए तत्काल प्रभाव से सपोर्ट पर्सन नियुक्त किया है। इसका उद्देश्य बालिका और उसके परिवार को विधिक प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सहयोग, मार्गदर्शन और भावनात्मक संबल उपलब्ध कराना है।
कोतवाली थाना पुलिस की महिला उपनिरीक्षक चित्रा कुमरे ने पीड़िता के परिवार को जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। समिति अध्यक्ष अभिषेक जैन ने बताया कि मामले में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों के तहत प्रक्रिया की जा रही है। बालिका के हितों और संरक्षण को लेकर बाल संरक्षण अधिकारी विनोद इवने के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है।
समिति अध्यक्ष जैन ने कहा कि मामले में सभी संबंधित विभाग संवेदनशीलता और आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने नाबालिग पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने के निर्देश दिए। वहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ब्रजेश वर्मा ने जिला बाल संरक्षण इकाई को पीड़िता को आवश्यक सहायता और सुविधाएं बिना विलंब उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।



