कैराना

 दो मामलों में तीन दोषियों को सुनाई सजा

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।

 कैराना। न्यायालयों ने चोरी समेत दो अलग—अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई।
वर्ष 2001 में कैराना कोतवाली पर गांव जंधेड़ी निवासी सुरजा व रूकमा के विरूद्ध चोरी करने तथा धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में सुनवाई के बाद मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाए जाने पर जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा तथा दो—दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा वर्ष 2006 में शामली कोतवाली पर आदर्शमंडी थाना क्षेत्र के मोहल्ला माजरा निवासी सुभाष निर्वाल के विरूद्ध लापरवाही से वाहन चलाने के कारण राहगीर की मौत हो जाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास के साथ ही तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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