गोड्डा
नाबालिक की शादी कराना अपराध : डालसा
जिले के सुंदरपहाड़ी प्रखंड के भालुका गांव में माइक्रो विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर शनिवार को जिले के सुंदरपहाड़ी प्रखंड अंतर्गत आदिवासी बहुल गांव भलुका में माइक्रो विधिक जागरुकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान डालसा की ओर गठित टीम के पीएलवी चुनका मुर्मू आदि ने नालसा के प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने नशीले पदार्थ के सेवन से कैसे बच्चे पतन की ओर जाते हैं। नशा कैसे बच्चे के विकास में बाधक बनती हैं। बताया गया कि नशीले पदार्थ के सेवन से परिवार की सुख एवं शांति नष्ट हो जाती हैं। प्रोजेक्ट वात्सल्य का मुख्य उद्देश्य सडक पर रहने वाले बच्चों की मैपिंग, प्रायोजन, फोस्टर योजनाओं के साथ जुड़ाव, रीनपास में इलाज एवं काउंसिलिंग, ऐसे बच्चों का सरकारी विद्यालयों में दाखिला (अधिमानत: सरकारी आवासीय विद्यालय में) व्यक्तिगत बाल देखभाल,योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने , ऐसे बच्चे का पुनर्वास पूरा होने तक उचित निगरानी करना शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न जगहों पर शिविर आयोजित कर विविध जानकारी दी गई। वहीं ग्रामीणों को बाल विवाह रोकने की दिशा में अहम भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है । लड़की को 18 से कम व लड़का की शादी 21 की उम्र में शादी कराना गैर कानूनी है। यह उम्र बालक- बालिकाओं के विकास व पठन- पाठन के लिए उपयुक्त होता है। ऐसे में कम उम्र में शादी हाेना उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। इसके लिए उभय पक्षों के अलावा पंडित, मौलवी, बाराती सहित शामिल होने वालों के लिए सजा व जुर्माना का प्रावधान है। इसके लिए जन जागरुकता की जरुरत है। कुरीतियों पर लगाम लगाने के लिए ही प्राधिकरण की ओर से जगह- जगह जागरुकता शिविर व विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लास का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे।



