डीसी वीसी के माध्यम से की बैठक, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को दिया अहम निर्देश
DC held a meeting through VC, gave important instructions to deputed magistrates

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखण्ड सरकार के निर्देश के आलोक में 1 जुलाई से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन जेएसबीसीएल द्वारा किया जायेगा। उक्त निर्देश के आलोक में जिला में संचालित कुल 36 खुदरा उत्पाद दुकान (देशी/विदेशी/कम्पोजिट शराब दुकान) का स्टॉक सत्यापन किए जाने के लिए उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं अंचलाधिकारी के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारी को दंडाधिकारी के रूप में खुदरा उत्पाद दुकानों के स्टॉक सत्यापन के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।
उपायुक्त ने सभी संबंधित दंडाधिकारियों को खुदरा उत्पाद दुकानों के स्टॉक सत्यापन और सामग्रियों के हैंडओवर व टेकओवर करने को लेकर आवश्यक दिशा- निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी संबंधित दंडाधिकारी ससमय करें हैंडओवर/टेकओवर का कार्य करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि पहले आरके एंड कम्पनी मैनपॉवर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन किया जा रहा था। उसे अब जेएसबीसीएल अगले 1 जुलाई से संचालित करेगी। पूर्व के कार्यकारी एजेंसी द्वारा संचालित सभी दुकानों का स्टॉक व विभिन्न सामग्रियों के सत्यापन उपरांत 1 जुलाई से संचालित किया जाएगा।दुकानों का हस्तांतरण से पूर्व स्टॉक का सत्यापन आवश्यक है। उक्त कार्य में जांच दल द्वारा स्टॉक सत्यापन का वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से करने, दुकानवार वीडियोग्राफी की प्रति संधारित करने के लिए उपायुक्त ने संबंधित दंडाधिकारियों को निर्देशित किया। जांच दल के सदस्यों को उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों में सत्यापन संबंधित सम्पूर्ण जानकारी अंकित करने की बात कही गई। उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारी को अपने -अपने क्षेत्र अंतर्गत स्टॉक सत्यापन कार्य का मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया गया। उक्त कार्यों के लिए अपर समाहर्त्ता श्री जेम्स सुरीन को स्टॉक सत्यापन के पर्यवेक्षण के लिए वरीय पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।उपायुक्त ने कहा कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने सहकर्मी के साथ आवंटित दुकानों का ससमय स्टॉक सत्यापित कर उत्पाद अधीक्षक पाकुड़ को आवंटित खुदरा उत्पाद दुकानों से संबंधित जांच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उत्पाद अधीक्षक उक्त तिथि को प्राप्त सभी प्रतिवेदनों को समेकित कर अपर समाहर्त्ता को उसी दिन प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।



