अमरोहा

चकबंदी में रिश्वतखोरी का मामला, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
 अमरोहा /रहरा : हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव जयतौली एतमाली निवासी 60 वर्षीय चन्द्रपाल पुत्र नत्थू सिंह द्वारा चकबंदी प्रक्रिया के दौरान रिश्वत लेने, काम न करने, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में न्यायालय के आदेश पर थाना रहरा में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद तहसील और राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है।
पीड़ित चन्द्रपाल के अनुसार गांव में चकबंदी चल रही थी। आरोप है कि चकबंदी नायब तहसीलदार वी.पी. सिंह एवं उनके पेशगार जनारधन ने उसकी जमीन का एक चक बनवाने के एवज में तीन लाख रुपये की मांग की। पीड़ित ने अपनी असमर्थता जताई, लेकिन दबाव बनाया गया। मजबूर होकर उसने घर के जेवर, भैंस और फसल बेचकर 2.50 लाख रुपये का इंतजाम किया। आरोप है कि अलग-अलग तिथियों में नकद रुपये दिए गए, जिनमें से एक लाख रुपये पेट्रोल पंप पर दिए गए, जिसकी वीडियो भी पीड़ित के पास बताई जा रही है।
पीड़ित का आरोप है कि रकम लेने के बावजूद उसकी जमीन की नाप नहीं की गई और टालमटोल की जाती रही। बार-बार कहने पर गाली-गलौज कर चक न बनाने की बात कही गई। 21 मई 2025 को जब पीड़ित ने अपनी दी गई रकम वापस मांगी तो उसे जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई।
पीड़ित ने थाना रहरा व पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय के आदेश पर थाना रहरा पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष विवेचना की जा रही है।
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