साहेबगंज
अपना पक्ष रखने के लिए कुटुंब न्यायालय ने निर्देश किया जारी
Family court issues direction to present one's side

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
साहिबगंज राजमहल थाना क्षेत्र निवासी इजाज हैदर ने अपनी पत्नी दरखशां अजुम के विरुद्ध राजमहल के अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय में शिकायत दर्ज कराया था। दर्ज शिकायत के आधार पर न्यायालय ने विगत दिनों उक्त महिला को नोटिस जारी किया था जिसमें वह उपस्थित नहीं हुई थी। इसपर न्यायालय ने पुनः नोटिस जारी कर उसे 08 दिसंबर को न्यायालय में खुद या वकील के माध्यम से उपस्थित होने का आदेश दिया है। मिली जानकारी अनुसार मामला ओरिजनल सूट केस नंबर 100/2025 का है। यह मामला मुस्लिम विधि के धारा 281 के तहत इजाज हैदर ने दाखिल किया था। नोटिस में न्यायालय ने कहा कि अगर वह उपस्थित नहीं होती हैं तो एकपक्षीय आदेश पारित किया जा सकता है।



