खैरथल
एसआईआर: दो जगह से फॉर्म भरा तो एक साल की होगी सजा
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को किया सावधान
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
खैरथल-तिजारा । उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपाल जाट ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची से मृत मतदाताओं और दो स्थानों पर दर्ज नामों को हटाना है। अतः कोई भी मतदाता दो अलग-अलग स्थानों से गणना प्रपत्र भरने का प्रयास न करे।
*दोहरी प्रविष्टि पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान*
उप निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति द्वारा दोहरी प्रविष्टि की जाती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एक वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। आयोग ने डिजिटल माध्यम से एक अत्यंत मजबूत प्रणाली विकसित की है, जो दोहरी प्रविष्टि को तत्काल पकड़ लेगी।
*गणना प्रपत्र में यह जानकारी भरना होगी*
ऊपरी भाग: मतदाता को अपना फोटो, माता-पिता का नाम और मोबाइल नंबर भरना होगा।
निचला भाग: इसमें SIR-2002 से संबंधित विवरण देना होगा। यदि वर्ष 2002 में मतदाता खुद सूची में शामिल था, तो अपनी जानकारी दर्ज करें। यदि नाम शामिल नहीं था, तो माता-पिता, दादा-दादी में से किसी एक की SIR-2002 से संबंधित जानकारी देनी होगी।
विशेष स्थिति: यदि कोई व्यक्ति वर्ष 2002 में राजस्थान के बाहर किसी अन्य राज्य में रह रहा था और उस समय वहां की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है, तो वह चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाकर, वेबसाइट के Services सेक्शन में SIR-2026 पर क्लिक करने पर दो विकल्प दिखाई देंगे। सबसे पहले Search Your Name in Last SIR विकल्प पर जाकर अपनी विधानसभा से संबंधित जानकारी भरकर अपना सीरियल नंबर एवं विवरण देखें।
*4 दिसंबर तक जमा कराने होंगे प्रपत्र*
जिला निर्वाचन कार्यालय ने सूचित किया है कि बीएलओ को गणना प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। इस चरण में मतदाताओं को किसी भी प्रकार का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी, जिसके बाद दावे एवं आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी।



