शामली

भभीसा के पवन हत्याकांड में चार दोषियों को फांसी

12 साल बाद अदालत का बड़ा फैसला, धमकियों के बावजूद न्याय की लड़ाई लड़ता रहा परिवार

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
कांधला।  थाना क्षेत्र के गांव भभीसा निवासी पवन कुमार हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने चारों दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि 14 जुलाई 2014 को किसान अशोक कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था।अशोक कुमार के अनुसार, उनका छोटा भाई पवन कुमार अपने मकान में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। इसी दौरान कार सवार बदमाशों ने उस पर गोली चला दी, जिससे पवन कुमार की मौत हो गई। मुकदमे में रामवीर निवासी पीरखेड़ा थाना झिंझाना, राजीव उर्फ छोटू, अमित निवासी रामनगर बड़ौत, राहुल उर्फ बोसी, कुख्यात बदमाश विपुल खूनी निवासी भभीसा और हरेन्द्र निवासी कंजरखेड़ी बाबरी को नामजद किया गया था।न्यायालय ने छह अगस्त को मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया था। गुरुवार को अदालत ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई।फैसले के बाद मृतक के भाई अशोक कुमार ने कहा कि उनका परिवार न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट है। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान उन्हें कई बार धमकियां मिलीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और न्याय की लड़ाई जारी रखी। अशोक कुमार ने बताया कि आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने की जानकारी उनके भतीजे आदित्य ने फोन कर दी, जिसके बाद परिवार में फैसले को लेकर संतोष की भावना है। और बताया कि गांव में विपुल उर्फ खूनी की दहशत से गांव में दहशत का माहौल था जब से पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है तो गांव में अमन और शांति है।
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