कैराना

पांच अभियुक्तों को कारावास, 13,500 रुपये जुर्माना

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।

कैराना। अपराधियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी के चलते शामली पुलिस को न्यायालय में सफलता मिली है। अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने पांच अभियुक्तों को कारावास की सजा सुनाते हुए कुल 13,500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

वर्ष 2009 के झिंझाना थाने के शस्त्र अधिनियम के मामले में अभियुक्त राहत पुत्र अब्बास कुरैशी निवासी टपराना को सीजेएम शामली ने जेल में बिताई अवधि के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना न देने पर तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी अभियुक्त को वर्ष 2009 के गौवध अधिनियम के मामले में भी जेल में बिताई अवधि के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वहीं, वर्ष 2004 के कैराना थाने के मामले में शहदीन पुत्र जहूरा,  इकराम पुत्र यामीन, बब्बी पुत्र गुरदीप सरदार निवासी बरनावसी तथा जल्ला पुत्र जसवीर निवासी डोगपुरा को सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना ने जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 2,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। चारों पर कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना हुआ। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, इन मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय से अभियुक्तों को सजा दिलाई गई।

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