जयपुर
प्राकृतिक न्याय की गूंज सरकार और विभाग करें कोमन सीनियरिटी से पदोन्नति….
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
जयपुर : प्रदेश में शिक्षा विभाग में डीबी सिविल पिटीशन संख्या 1408/ 2023 के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 6 एसएलपी खारिज होने के बाद व्याख्याता से उप प्राचार्य पद पर डीपीसी का मार्ग कोमन सीनियरिटी के आधार पर स्पष्ट रूप से प्रशस्त हो चुका है उपप्राचार्यों की लिस्ट ( राजकाज रेफरेंस नंबर 18038 930 व अन्य) को रद्द कर कोमन सीनियरिटी के आधार पर मेरिट क्रमांक अनुसार पुनर्निमित किया जाएगा बनने वाली वरिष्ठ सूचियां में व्याख्याता सीधी भर्ती 2015 के अभ्यर्थियों को 2016-17 आधार वर्ष प्रदानू किया जाएगा विदित है माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कोमन सीनियरिटी के आधार पर पूरी प्रक्रिया चार माह के अंदर पूर्ण करने का आदेश दिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6 एसएलपी खारिज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा है प्राध्यापक स्कूल शिक्षा कोमन सीनियरिटी संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है की माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय राजस्थानउच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार पदोन्नत उप प्राचार्य की लिस्ट को रद्द कर कोमन सीनियरिटी के आधार पर वरिष्ठता सूची बना व्याख्याता को उप्राचार्य पद पर पदोन्नति दी जाए माननीय न्यायालय के निर्णय प्रदेश के शैक्षिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगे जिससे प्रदेश में शैक्षिक प्रबंधन, कार्य दक्षता, शैक्षिक जवाबदेही और प्रशासनिक आर्थिक सामाजिक सुचिता और लोक कल्याणकारी सरकार की अवधारणा फलीभूत हो सकेगी


