कैराना

लूट समेत चार मामलों में पांच दोषियों को सजा

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
कैराना। लूट व जबरन धन वसूली समेत चार अलग—अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई गई।
   वर्ष 2002 में शामली कोतवाली में बुढ़ाना के पश्चिम पछाला कांधला रोड निवासी रफीक के विरुद्ध अवैध हथियार रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में वर्ष 2010 में शामली कोतवाली में कंडेला निवासी बिट्टू के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल में बिताई अवधि के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरा मामला वर्ष 1997 का है, जिसमें शामली कोतवाली में खेड़ी करमू निवासी प्रमोद और गांव राझड़ थाना गढ़ीपुख्ता निवासी रामपाल के विरुद्ध लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोनों को दोषी मिलने पर जेल में बिताई अवधि के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इनके अलावा वर्ष 2001 में शामली कोतवाली में शेखूपुरा निवासी विनोद उर्फ मैनपाल के विरुद्ध जबरन धन वसूली के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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