बहुचर्चित “छोंक फर्जी बैनामा कांड” में बीएसएनएल फ्रेंचाइजी संचालक धर्मेंद्र सक्सेना को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किया दोषमुक्त
1.10 करोड़ की जमीन धोखाधड़ी मामले में BSNL Franchise Orai संचालक को हाईकोर्ट से राहत

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
उरई/जालौन। कालपी कोतवाली में दर्ज 1.10 करोड़ रुपये की जमीन धोखाधड़ी के मामले में BSNL Franchise Orai संचालक धर्मेंद्र सक्सेना को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही के साथ 22 जनवरी 2026 के संज्ञान आदेश को भी निरस्त कर दिया।
मामला सितंबर 2023 में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। विपक्षी संख्या दो की शिकायत पर छह नामजद और सात अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और जालसाजी समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोप था कि विद्यावती के नाम पर फर्जी दस्तावेज और आधार कार्ड तैयार कर जमीन का सौदा किया गया और 1.10 करोड़ रुपये की ठगी की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस ने कई बार आरोपपत्र दाखिल किए। 21 जनवरी 2026 को दाखिल पांचवीं पूरक चार्जशीट में धर्मेंद्र सक्सेना समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया गया। इसके बाद संज्ञान आदेश को धर्मेंद्र सक्सेना ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
याची की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि धर्मेंद्र सक्सेना की कथित धोखाधड़ी में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है और उन्हें केवल BSNL फ्रेंचाइजी का संचालक होने के आधार पर आरोपी बनाया गया। फर्जी आधार कार्ड तैयार करने का आरोप उनके द्वारा नियुक्त ऑपरेटर पर था, जिसे भी मामले में आरोपी बनाया गया है।
16 सितंबर को कोर्ट नंबर 79 में न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने धर्मेंद्र सक्सेना की ओर से फर्जी दस्तावेज तैयार करने में भूमिका अथवा कथित साजिश पर नियंत्रण से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही पूरी आपराधिक कार्यवाही और 22 जनवरी 2026 के संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया।
हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद धर्मेंद्र सक्सेना ने इसे “न्याय की जीत” बताते हुए मा. न्यायालय, न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव और अपने अधिवक्ताओं के प्रति आभार जताया, जिसमें एडवोकेट हरिओम मिश्रा, एडवोकेट बिहान पांडे, एडवोकेट अंकज सक्सेना शामिल थे। आपको बता दें कि एडवोकेट अंकज सक्सेना BSNL फ्रैंचाइज़ी संचालक धर्मेंद्र सक्सेना के बड़े बेटे हैं। इस फैसले के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है।



