असम

असम: AFPF को चुनावी ड्यूटी पर रिटायर्ड IAS-IFS का विरोध

मुख्य सचिव रवि कोटा बोले- प्रस्ताव पुराना।

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो 

असम : देश के रिटायर्ड IAS और IFS अधिकारियों तथा वन संरक्षणविदों ने असम के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष मुख्य सचिव एमके यादव द्वारा 19 मार्च 2026 को जारी आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई है। इस आदेश में आगामी चुनावी ड्यूटी पर असम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स (AFPF) के करीब 1600 कर्मियों की तैनाती का निर्देश दिया गया है, जो भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की स्पष्ट दिशानिर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सीधा उल्लंघन है। इन रिटायर्ड अधिकारियों का समूह, जिसे असम सरकार के मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और विशेष मुख्य सचिव द्वारा गठित किया गया था, ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है। पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं में मीना गुप्ता (IAS रिटायर्ड), पूर्व पर्यावरण एवं वन सचिव; डॉ. ए.के. झा (IFS रिटायर्ड), पूर्व PCCF महाराष्ट्र; डॉ. उमा शंकर सिंह (IFS रिटायर्ड), पूर्व PCCF उत्तर प्रदेश; प्रेरणा सिंह बिंद्रा, पूर्व सदस्य स्टैंडिंग कमिटी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ; देबदीप्ता सिन्हा, वन्यजीव संरक्षणविद् एवं कानूनी-नीतिगत विश्लेषक; तथा प्रकृति श्रीवास्तव (IFS रिटायर्ड), पूर्व PCCF केरल शामिल हैं। प्रकृति श्रीवास्तव ने सह-हस्ताक्षरकर्ताओं की ओर से पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।पत्र में कहा गया है कि ECI दिशानिर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय वन बलों और सेवारत वन अधिकारियों—सहित वरिष्ठ IFS अधिकारियों—को चुनावी कर्तव्यों पर लगाया नहीं जा सकता। इसका उद्देश्य वन संरक्षण एवं प्रबंधन के महत्वपूर्ण कार्यों को कभी बाधित न करना है। विशेष रूप से असम के वैश्विक महत्व के वन्यजीवों के संदर्भ में AFPF की तैनाती चिंताजनक है, जहां काजीरंगा नेशनल पार्क जैसे संरक्षित क्षेत्रों में लुप्तप्राय भारतीय गैंडे की सबसे बड़ी आबादी है। असम में हूलॉक गिब्बन (भारत का एकमात्र वानर प्रजाति), गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, हाथी और बाघ जैसे प्रतीकात्मक एवं संकटग्रस्त प्रजातियां प्रमुख हैं। AFPF कर्मियों की चुनावी ड्यूटी पर तैनाती जमीनी स्तर पर संरक्षण तंत्र को कमजोर करेगी, जिससे संगठित वन्यजीव अपराधियों को बढ़ावा मिलेगा। पत्र चेतावनी देता है कि ये क्षेत्र शिकारियों और अतिक्रमणकारियों के हवाले हो जाएंगे।इसके अलावा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 मई 2024 के आदेश में वन अधिकारियों और विभागीय वाहनों को चुनावी ड्यूटी से स्पष्ट रूप से छूट दी है। अदालत ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों में वन कर्मी और वाहनों को चुनाव या चार धाम यात्रा जैसे किसी अन्य कार्य के लिए नहीं लिया जाए। इस न्यायिक निर्देश के विपरीत कोई प्रशासनिक कार्रवाई गंभीर कानूनी एवं संवैधानिक चिंताएं पैदा करती है। पत्र में मांग की गई है: 19 मार्च 2026 के विवादास्पद आदेश को तुरंत वापस लिया जाए। भविष्य में ECI दिशानिर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो। रिटायर्ड अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यह कदम वन एवं वन्यजीव संरक्षण को कमजोर करेगा, राज्य सरकार को न्यायिक जांच के दायरे में लाएगा और वैधानिक सुरक्षा तथा संस्थागत अखंडता की उपेक्षा का खतरनाक उदाहरण स्थापित करेगा। उन्होंने कहा, “यह मामला प्रशासनिक अतिक्रमण को रोकने, कानून का शासन बनाए रखने और वनों, वन्यजीवों एवं उनके आवासों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल ध्यान मांगता है।” यह विवाद असम में चुनाव की तैयारी के बीच वन संरक्षण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संतुलन की चुनौती को रेखांकित करता है।मुख्य सचिव का स्पष्टीकरण: समाचार प्रकाशन के तुरंत बाद असम के मुख्य सचिव डॉ रवि कोटा ने मीडिया को स्पष्ट किया कि यह केवल एक प्रारंभिक प्रस्ताव था। उन्होंने कहा, “यह पुराना संचार था और अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि इसे कभी तैनाती के लिए मंजूरी ही नहीं दी गई।” विभाग से अभी कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सभी को उम्मीद है कि उच्च अधिकारी ECI और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे और इस निर्णय को खारिज कर देंगे।

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