दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति समेत पांच पर मुकदमा
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
रामपुर शाहबाद। कोतवाली क्षेत्र की एक विवाहिता की तहरीर पर न्यायालय के आदेश से पति समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार विवाहिता की शादी 10 मार्च 2024 को बदायूं जिले के बिसौली थाना क्षेत्र के गांव महमूदपुर मड़ई बरई निवासी अनिल उर्फ रिंकू के साथ हुआ थी। पीड़िता का आरोप है कि विवाह में नकदी, जेवरात और बुलेट मोटरसाइकिल समेत पर्याप्त दान-दहेज दिया गया था, लेकिन शादी के दो तीन माह बाद ही पति, जेठ, देवर, ननद और ससुर अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे।रिपोर्ट में कहा गया है कि ससुरालीजन लग्जरी कार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट की गई और उसे बच्चे सहित घर से निकाल दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि समझौते के प्रयासों के बावजूद ससुराल पक्ष का रवैया नहीं बदला और लगातार मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया जाता रहा। विवाहिता ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग दूसरी शादी करने की बात कहकर दबाव बनाते थे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे रास्ते से हटाने की नीयत से कई बार जानलेवा प्रयास किए गए। न्यायालय के आदेश पर महिला थाना पुलिस ने अनिल उर्फ रिंकू, प्रेमपाल उर्फ टिंकू, अंकित, प्रीति और सत्यप्रकाश के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

