शामली
22 वर्ष पुराने चोरी के मामले में आरोपी को सजा, न्यायालय ने लगाया जुर्माना
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
कैराना/शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर रही शामली पुलिस को एक पुराने चोरी के मुकदमे में सफलता मिली है। वर्ष 2004 में दर्ज चोरी के मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार थाना झिंझाना में वर्ष 2004 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 293/2004, धारा 411 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियुक्त श्यामलाल पुत्र जगन्नाथ, निवासी ग्राम टेसाई बुजुर्ग, थाना खागा, जनपद फतेहपुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।
शामली पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी किए जाने के बाद 20 जुलाई 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), कैराना की अदालत ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 2,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त निर्धारित अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे पांच दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शामली पुलिस का कहना है कि अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर उन्हें सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी है। ऐसे मामलों में न्यायालय से दोषसिद्धि सुनिश्चित कर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराई जा रही है।