
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
अमरोहा, हसनपुर । करीब दस वर्ष पुराने अवैध शराब बिक्री के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
कोतवाली हसनपुर मे वर्ष 2016 में दर्ज मुकदमा संख्या 571/16, धारा 272 भारतीय दंड संहिता एवं 60 आबकारी अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने ग्राम करनखाल निवासी कृष्णपाल पुत्र ज्वाहर को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास के साथ 600 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। पुलिस विभाग के अनुसार, मामले में प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष को सफलता मिली, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।



