गाजियाबाद

लोनी नगरपालिका में 15 अगस्त से लागू होगी OTS योजना

संपत्ति कर बकायेदारों को ब्याज-सरचार्ज में 100 फीसदी छूट मिलेगी 

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
लोनी गाजियाबाद : नगर पालिका परिषद लोनी में लंबे समय से संपत्ति कर का बकाया रखने वाले करदाताओं के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार की ओर से लागू की गई एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के तहत लोनी नगरपालिका क्षेत्र के बकायेदारों को भी अब ब्याज एवं सरचार्ज पर 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। योजना 15 अगस्त से शुरू होकर 15 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी।
प्रदेश सरकार ने संपत्ति कर की प्रभावी वसूली और करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में OTS योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें शामिल हैं। योजना का लाभ लोनी नगरपालिका क्षेत्र में लंबित गृहकर, जलकर एवं सीवरकर के पात्र बकायेदारों को भी मिलेगा।
योजना के तहत करदाताओं को बकाया संपत्ति कर का भुगतान अधिकतम तीन किस्तों में करने की सुविधा दी गई है। योजना लागू होने के 30 दिन के भीतर कुल बकाये की एक-तिहाई राशि जमा करनी होगी। शेष दो-तिहाई राशि अगले दो माह में दो मासिक किस्तों के माध्यम से जमा की जा सकेगी। इस तरह योजना के तहत देय मूल धनराशि का भुगतान अधिकतम तीन माह में पूरा करना होगा।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि OTS योजना से लंबे समय से लंबित कर बकाये के निस्तारण के साथ करदाताओं को व्यावहारिक राहत मिलेगी। वहीं नगर निकायों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि कर के रूप में प्राप्त राजस्व से शहरों में सड़क, जल निकासी, पेयजल, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था समेत अन्य जनसुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
लोनी नगरपालिका द्वारा 15 अगस्त से 14 सितंबर के बीच योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र करदाताओं को इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे लंबे समय से संपत्ति कर जमा नहीं करने वाले लोगों को बकाया निस्तारित करने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत ब्याज और सरचार्ज में मिलने वाली पूरी छूट का लाभ उठाकर करदाता अपने पुराने बकाये का निपटारा कर सकेंगे।
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