SIR-2026 के तहत दावा-आपत्ति मामलों के निष्पादन को लेकर ERO-AERO के साथ बैठक
Meeting with ERO-AERO regarding disposal of claim-objection cases under SIR-2026

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
दुमका। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR-2026) के तहत दावा एवं आपत्ति से संबंधित मामलों के निष्पादन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने SIR-2026 के तहत विभिन्न मामलों में जारी किए गए नोटिस, अब तक हुई सुनवाई तथा निष्पादित मामलों की प्रखंडवार समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि दावा एवं आपत्ति से जुड़े मामलों की सुनवाई निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया गया है, उन्हें समय रहते इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सूचना के अभाव में कोई भी पात्र मतदाता सुनवाई की प्रक्रिया से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि SIR से संबंधित कार्यों के निष्पादन में किसी प्रकार की कठिनाई या संशय उत्पन्न होने पर संबंधित अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय से आवश्यक मंतव्य प्राप्त करें, ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे। बैठक में दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये। जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्रों के सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित अंचल अधिकारी को दी गई है, जबकि शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि संबंधित क्षेत्र के अंचल अधिकारी अपने क्षेत्र से निर्गत जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं अनुमोदन करेंगे। वहीं, यदि किसी मतदाता द्वारा दूसरे क्षेत्र से निर्गत जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे मामलों को आवश्यक सत्यापन एवं कार्रवाई के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त के कार्यालय को अग्रसारित किया जायेगा। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को SIR-2026 के कार्यों को गंभीरता, पारदर्शिता एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।



