गोड्डा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज ने मंडल कारा में जेल अदालत का किया आयोजन

- बंदियों की परैवी के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता का प्राविधान : सचिव

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो 
गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर मंडल कारा परिसर में रविवार को जेल अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान बंदियों को कानून की जानकारी दी गई। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीपक कुमार ने बंदियों के विधिक सहायता की स्थिति की पड़ताल की। उन्होंने कहा कि सभी को न्याय सुलाभ कराने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सहायता मुहैया कराने की व्यवस्था है। ऐसे में वंदियों, महिलाओं, जरुरतमंदों, समाज के कमजोर वर्गों, अभिवंचितों को विधिक सहायता मुहैया की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बंदियों को पैरवी के लिए विधिक सहायता प्राप्त करने का प्रविधान हैं। इसके तहत आपको पैरवी के लिए अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है। विधिक सहायता से संबंधित मामले की सुनवाई को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल का गठन किया गया है जो विधिक सहायता मुहैया कराने में अहम कड़ी का काम करते हैं। विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए जेल प्रशासन के माध्यम से आवेदन देने की जरुरत है। जिन बंदियों ने विधिक सहायता के लिए आवेदन दिया है, उनका कार्य प्रगति पर है। इनमें से कई बंदियों काे बेल मिल चुका है। जेल से निकलने के बाद अपने अधिकार व कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह रहने की सलाह दी। मौके पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ संजय कुमार सहाय, अजीत कुमार, रीतेश कुमार सिंह, राहुल कुमार, लीली कुमारी, आयुष राज आदि ने विभिन्न कानूनी पहलुओं की जानकारी दी।
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