पाकुड़ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, खनन क्षेत्र और क्रशर यूनिट किया सील, पत्थर व्यवसायियों में हड़कंप
Pakur administration takes major action, seals mining area and crusher unit, sparking panic among stone traders

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
झारखंड के पाकुड़ में प्रशासन ने खनन क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। पाकुड़ प्रशासन ने / को प्राप्त शिकायतों एवं निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि हिरणपुर अंचल के मौजा – बेलपहाड़ी एवं जियाजोड़ी स्थित अजहर इस्लाम एवं मेजारूल इस्लाम के खनन क्षेत्र एवं क्रशर यूनिटों में निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा था। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि खनन कार्य में विस्फोटक पदार्थों के उपयोग से उत्पन्न पत्थर के टुकड़े आसपास के आवासीय क्षेत्रों में गिर रहे थे, जिससे आमजन के जानमाल की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था। आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, पाकुड़ साईमन मरांडी के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। 28 अक्टूबर 2025 को अनुमंडल पदाधिकारी, खनन निरीक्षक, अंचलाधिकारी हिरणपुर एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पदाधिकारियों की उपस्थिति में उक्त मौजा स्थित एक खनन क्षेत्र एवं दो क्रशर यूनिटों को विधिवत सील कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनन या औद्योगिक गतिविधियों में सुरक्षा मानकों एवं पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।



