सिंगरौली

26 स्कूल वाहनों पर की गई चालानी कार्यवाही,

स्कूली बच्चों के सुरक्षित एवं सुगम परिवहन हेतु दी गई समझाइस

 नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।

सिंगरौली  । पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के मार्गदर्शन एवं अभिषेक रंजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एंव पी.एस. परस्ते सीएसपी विन्ध्यनगर के निर्देशन में स्कूल वाहनो का यातायात पुलिस द्वारा किया गया औचक निरीक्षण ।
मिली जानकारी में बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, एवं यातायात नियमों की जागरुकता हेतु लगातार यातायात प्रर्वतन की कार्यवाही की जा रही है, शैक्षाणिक सत्र 2025-26प्रारंम्भ हो चुका है, जिस तारतम्य में दिनांक 09.07.25 को यातायात पुलिस द्वारा इन्द्राचौक, पुराना यातायात तिराहा, सेन्ट जोसेफ स्कूल तिराहा, राजीव चौक, निगाही मोड, जंयत बस पडाव पर अलग-अलग टीम लगाया जाकर 53 से अधिक स्कूल बस/मैजिक/बैन/आटो की संघन जॉच की गई, जिसमे शासन द्वारा स्कूली बच्चो के परिवहन एंव स्कूली वाहनो हेतु जारी दिशा-निर्देशो का पालन नहीं किए जाने वाले वाहनों 26 वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जाकर 13000/- रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया है एंव शासन के दिशा-निर्देशो का पालन किए जाने की समझाइस दी गई।
म.प्र. शासन द्वारा शैक्षणिक संस्थाओ हेतु जारी राजपत्र क-388 दिनांक 18 सितम्बर 2019 के बिन्दु कमांक 04 में शैक्षणिक वाहनो के चालक एंव परिचालको की नियुक्त की शर्ते उनके कर्तव्य एंव आचरण, के निर्देश है एंव बिन्दु कमांक 06 में विद्यार्थियो के सुरक्षित परिवहन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए है.।
स्कूल बसों से स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन के संबध में स्कूल बस ऑपरेटर, स्कूल प्रबंधन, बच्चों के अभिभावक के द्वारा स्कूली छात्रों के परिवहन एवं उनकी सुरक्षा के संबंध में निम्नाकिंत निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक हैः
1 – स्कूल बस पीले रंग की हों
2 – स्कूल वाहनों के आगे पीछे “स्कूल बस “अंकित हों एवं किराये की होने की दशा में “ऑन स्कूल ड्युिटी अंकित हों ।
3- स्कूल बसों में प्राथमिक उपचार पेटी हों।
4 – बस में निर्धारित मानकों का स्पीड गर्वनर लगा हों ।
5- बसों में अग्निशामक यंत्र हों।
6- बसों में स्कूल बैग टांगने की व्यवस्था हों।
7- बसों में दरवाजों पर मजबूत ताले हों।
 8- बसों में बच्चों को सम्हालने हेतु शिक्षित व प्रशिक्षित अटेन्डर हों ।
 9- बस पर नियुक्त चालक का वर्ष में एकाधिक बार चालान न हुआ हो तथा वह तीव्र गति से वाहन चालन का दोषी ना हो
10 – स्कूल बसों की खिडकियों पर सरियों की जाली हो।
11 – बस पर स्कूल का नाम व दूरभाष क्रमांक अंकित हो।
 12- चालक कम से कम 05 वर्ष पुराना भारी यात्री वाहन चलाने का लायसेंस हो।
13- स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हो।
यातायात पुलिस द्वारा उपरोक्त निर्देशो का पालन किए जाने हेतु समस्त अशासकीय एव शासकीय स्कूल प्रबंधन एव बस आपरेटरों से अपील करती है।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी यातायात, सउनि सुरेश शुक्ला, सउनि उत्तम सिंह, प्रआर पुष्पेन्द्र, आर प्रवेश तिवारी आर रवि मिश्रा एंव अन्य समस्त यातायात स्टॉप की सराहनीय योगदान रहा।
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