मेरठ

फरवरी 2026 से बदलेगा राशन वितरण का स्केल, गेहूं-चावल की मात्रा में संशोधन

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो 
मेरठ। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार फरवरी 2026 से गेहूं एवं चावल के वितरण स्केल में संशोधन लागू होगा। यह निर्णय भारत सरकार के निर्देशों एवं खाद्यान्न आवंटन की सीमा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को मिलने वाले गेहूं और चावल की मात्रा मंडलवार बदली गई है। अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद एवं सहारनपुर मंडलों में अंत्योदय कार्डधारकों को गेहूं 14 से बढ़ाकर 21 किलोग्राम तथा चावल 21 से घटाकर 14 किलोग्राम दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट गेहूं 2 से 3 किलोग्राम और चावल 3 से घटाकर 2 किलोग्राम किया गया है।
आजमगढ़, गोरखपुर, मिर्जापुर एवं वाराणसी मंडलों में गेहूं की मात्रा घटाकर 10 किलोग्राम और चावल बढ़ाकर 25 किलोग्राम की गई है। अयोध्या, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, प्रयागराज, बस्ती एवं लखनऊ मंडलों में पूर्ववत वितरण व्यवस्था ही लागू रहेगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पात्र गृहस्थी राशन कार्ड पर 5 किलोग्राम प्रति यूनिट तथा अंत्योदय कार्ड पर 35 किलोग्राम प्रति कार्ड की सीमा के अंतर्गत ही खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। उपलब्धता के अनुसार मोटे अनाज को गेहूं अथवा चावल की मात्रा से समायोजित किया जाएगा।
सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फरवरी 2026 से पहले बदले हुए वितरण स्केल का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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