अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के अधिकार एवं जिम्मेवारी विषय पर दो दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन.
A two day district level workshop was organized on the rights and responsibilities of Gram Sabha in the scheduled area.

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
लातेहार। पंडित दिन दयाल उपाध्याय, नगर भवन लातेहार में “अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के अधिकार एवं जिम्मेवारी” विषय पर केंद्रित दो दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी मेरी मड़की, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्रेयांश एवं मुखियागण के द्वारा संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। यह कार्यशाला आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आयोजित की गई, जिसमें जिले भर से आए पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 244 और पेसा अधिनियम 1996 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, जिनका सही क्रियान्वयन आवश्यक है। कार्यशाला में विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा ग्राम सभा की भूमिका, कर्तव्य, खनन एवं वनाधिकार पर नियंत्रण, संसाधनों का स्थानीय प्रबंधन, पारंपरिक व्यवस्थाओं की मान्यता जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। दो दिवसीय इस कार्यशाला का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी देकर उन्हें सक्षम बनाना है ताकि वे अपने क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। कार्यशाला में उप निर्वाचन पदाधिकारी मेरी मड़की, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, विभिन्न प्रखंडों के पंचायत प्रतिनिधि, सभी प्रखंड समन्वयक, मुखियागण एवं ग्राम प्रधान उपस्थित थे।



