मथुरा

गैंगस्टर एक्ट के तहत 1.60 करोड़ की संपत्ति कुर्क

पवन गोस्वामी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
मथुरा के वृंदावन थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक अपराधी की करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत की गई। पुलिस के अनुसार, वृंदावन थाने में अभियुक्त पवन गोस्वामी पुत्र रमेशचंद्र, निवासी लीला ठाकुर वाली गली, गौरा नगर कॉलोनी, वृंदावन के खिलाफ मु0अ0सं0 551/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच में पता चला कि पवन गोस्वामी ने एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से धन अर्जित किया था।इसी अवैध धन का उपयोग करके उसने अपनी पत्नी श्रीमती मौसमी के नाम पर संपत्ति खरीदी थी। अभियुक्त ने गौरा नगर कॉलोनी में 225.25 वर्ग मीटर का एक प्लॉट खरीदा था, जिसमें से 67.760 वर्ग मीटर क्षेत्र में आवासीय मकान का निर्माण कराया गया। क्षेत्राधिकारी सदर और उपजिलाधिकारी (न्यायिक/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट) सदर के निर्देशन में गौरा नगर स्थित अभियुक्त की अचल संपत्ति को विधिवत कुर्क किया गया। कुर्की की कार्रवाई के दौरान मौके पर मुनादी भी कराई गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अभियुक्त पवन गोस्वामी के खिलाफ आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट और गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 19 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस प्रशासन ने बताया कि संगठित अपराध और अवैध संपत्ति अर्जन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।
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