
नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
सिंगरौली । सिंगरौली पुलिस अधीक्षक महोदय मनीष खत्री (भा.पु.से.) के दिशा निर्देश एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन(भा.पु.से.) के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक पी.एस. परस्ते व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अशोक सिंह परिहार के सतत निगरानी मे नावालिक लडकी के साथ बलात्कार करने वाला आरोपी को किया गया गिरफ्तार
मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07/06/2024 को फरियादी ने मौखिक रिपोर्ट लेख कराया कि मेरी छोटी लडकी कक्षा 10वी मे पढती थी । दिनांक 05/06/2024 को सभी लोग खाना पीना खाकर सो गये थे । दूसरे दिन सुबह 08.00 बजे देखे तो मेरी लडकी घर पर नही थी । तब मै अपने आसपडोस, नात रिस्तेदारी मे पता तलाश किया लेकिन कोई पता नही चला । मुझे शंका है कि मेरी नावालिक लडकी को कोई बहला फुसलाकर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 823/2024 धारा 363 भादवि. कायम कर विवेचना मे लिया गया । दौरान विवेचना अपहृता एवं संदेही की काफी पता तलाश किया गया । जो पिछले एक वर्ष से अपना मोबाइल नम्बर एवं स्थान बदल बदल कर रहे थे । अपहृता एवं संदेही के मोबाइल नम्बरो की काल डिटेल एवं सीडीआर के आधार पर दिनांक 16/08/2025 को हूरिया मोहल्ला तुगलकाबाद थाना गोविन्दपुरी जिला साउथ ईस्ट दिल्ली से अपहृता को दस्तयाब किया जाकर पीडिता का धारा 183 बीएनएसएस के अन्तर्गत कथन लेख कराया गया । पीडिता के कथन के आधार पर मामले धारा 87, 64 बीएनएस एवं 5(एल)/6 पाक्सो एक्ट बढाया गया एवं आरोपी हुल्ले भाई राठौर पिता पन्नालाल राठौर उम्र 28 वर्ष निवासी रजवास थाना पथरिया जिला दमोह (म.प्र.) को दिनांक 17/08/2025 को गिरफ्तार किया जाकर जे.आर. पर माननीय न्यायालय पेश किया गया । जहां उसे जेल भेज दिया गया । मामले की विवेचना जारी है ।
सराहनीय भूमिका- चौकी प्रभारी उपनिरी. शीतला यादव, प्र.आर. राय सिंह, आर. प्रफुल्ल वनखेडे एवं सायबर सेल टीम की महत्तपूर्ण भूमिका रही।
सिंगरौली पुलिस


