बेतुल
बैतूल मदनी के बयान पर भडक़ा विहिप बजरंग दल, एफआइआर की मांग की

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
बैतूल। विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल ने थाना प्रभारी (एसएचओ) पुलिस थाना में सोमवार को मौलाना महमूद अरशद मदनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 ( भा.न्या.सं.) की धारा 152, 196, और 353 के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग का आवेदन दिया। इस संबंध में बजरंगदल प्रांत गौरक्षा प्रमुख कृष्णकांत गावंडे ने बताया कि विहिप मौलाना महमूद अरशद मदनी के खिलाफ 29 नवंबर को भोपाल में उनके द्वारा दिए गए भडक़ाऊ, देशद्रोही और विभाजनकारी भाषण के संबंध में आपराधिक शिकायत दर्ज करना चाहता है। उनका भाषण द्वेष को बढ़ावा देने, सशस्त्र विद्रोह भडक़ाने, और देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के संवैधानिक अधिकार को चुनौती देने का एक जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण प्रयास है। भाषण में ऐसे बयान शामिल हैं जो भारतीय न्याय संहिता के तहत स्पष्ट रूप से दंडनीय हैं। जिला अध्यक्ष विहिप जयदीप रूनवाल ने बताया कि द्वेष को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय प्रतीक पर हमला और दुर्भावनापूर्ण रूप से बहुसंख्यक समुदाय पर उत्पीड़न का आरोप लगाता है और इसका उद्देश्य गहरी नफरत बोना है। इस अवसर पर जिला मंत्री श्याम राठौर, विभाग संयोजक चंचल राजपूत, जिला सह मंत्री प्रकाश गारवे, जिला गौरक्षा प्रमुख दुर्गेश भारती, जिला विधि प्रमुख अर्पित वर्मा, जिला सुरक्षा प्रमुख सतनाम सिंग बावरा आदि मौजूद थे।



