मुरादाबाद
अदालत ने बिजली चोरी के मामले में आरोपी पर 5.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
मुरादाबाद। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अंचल लवानिया की अदालत ने बिजली चोरी के मामले में आरोपी हरिओम शर्मा को दोषी करार दिया है।अदालत ने हरिओम पर 5.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिए है कि दोषी जुर्माना की धनराशि अदा नहीं करेगा तो उसे छह माह का कारावास भुगतना होगा।
टाउन हाल बिजली घर के अवर अभियंता के वी शर्मा ने केस दर्ज कराया था।
शहर कोतवाली में 17 साल पहले टाउन हाल बिजली घर के अवर अभियंता के वी शर्मा ने केस दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपनी टीम के साथ 25 सितंबर 2007 में कंजरी सराय में बिजली चेकिंग करने गए थे। एक परिसर में देखा गया कि किरायेदार हरिओम शर्मा ने परिसर में लगे बिजली मीटर में कट लगाकर बिजली चोरी कर रखी है। पुलिस ने इस मामले में जांच की गई लेकिन परिसर स्वामी और किरायेदार हरिओेम अपने पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दे पाए।
अगर अर्थदंड जमा नहीं करेगा तो दोषी को छह माह की सजा
इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अंचल लवानिया की अदालत में चली। सरकार की ओर अधिवक्ता सरोज सैनी ने पक्ष रखा और आरोपी को सजा व अथदंड दिलाने की दलीलें दीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने हरिओम को दोषी करार देते हुए 5.35 लाख रुपये का अर्थदंड दिया हैं अगर अर्थदंड जमा नहीं करेगा तो दोषी को छह माह की सजा भुगतनी होगी।



