गोड्डा
वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण का अधिकार : डालसा

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से स्थानीय वृद्धाश्रम परिसर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सीनियर सिटीजन अधिनियम 2007 की जानकारी दी गई। मौके पर एल एडीसी संजय कुमार सहाय ने कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के नाम से जाना जाता है। यह एक भारतीय कानून है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा और कल्याण प्रदान करना है। इस कानून के तहत वयस्क बच्चों और उत्तराधिकारियों के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और भरण पोषण कानूनी रूप से अनिवार्य है। यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों को उनकी संपत्ति के स्थानांतरण की शर्तों को पूरा न करने पर कानूनी उपाय प्रदान करता है। यह अधिनियम राज्य सरकार को वृद्धाश्रम और चिकित्सा देखभाल की सुविधा देने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रावधान की मुख्य बातों में भरण पोषण के जिम्मेवारी, संपत्ति की सुरक्षा, वृद्धाश्रम एवं चिकित्सा देखभाल, संस्थागत प्रक्रिया आदि मुख्य है। इसके अलावा एलएडीसी सहायक अजीत कुमार, अधिकार मित्र नवीन कुमार, अविनाश कुमार सिंहा, समाजसेवी सद्दाम, वरिष्ठ नागरिक मंच की महिला राष्ट्रीय सचिव गीता मिश्रा, जिला महासचिव रेशम झा, सचिव सुलेखा देवी, वृदधाश्रम के व्यवस्थापक अमित कुमार आदि ने भी विचार व्यक्त किये। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों के बीच पैकेट का वितरण किया गया।



