कैराना

अपराधियों पर कसा शिकंजा

पांच मामलों में चार दोषियों को सजा

प्रभावी पैरवी के चलते अदालत का फैसला, कुल 5,500 रुपये का लगाया अर्थदंड
नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
कैराना। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के क्रम में शामली पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते विभिन्न मामलों में चार अभियुक्तों को न्यायालय से सजा सुनाई गई है। अदालत ने पांच अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को दंडित करते हुए कुल 5,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।पुलिस के अनुसार वर्ष 2018 में थाना झिंझाना में दर्ज मुकदमा संख्या 725/2018 धारा 356 भादवि के मामले में लक्ष्मणपुरा निवासी अर्जुन पुत्र सतवीर उर्फ सतपाल को अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 2,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।वहीं वर्ष 2007 में थाना थानाभवन में दर्ज मुकदमा संख्या 491/2007 धारा 279, 338 व 427 भादवि के मामले में ग्राम सलफा निवासी अवधेश कुमार उर्फ अवधीश कुमार को न्यायालय ने 1,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
इसके अलावा वर्ष 2018 में थाना गढ़ीपुख्ता में आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत दर्ज दो मामलों में ग्राम खेड़की निवासी बिट्टू पुत्र प्रेमचंद को न्यायालय ने उठने तक की सजा सुनाते हुए 500-500 रुपये के दो अर्थदंड, कुल 1,000 रुपये से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर सात-सात दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में वर्ष 2022 में थाना गढ़ीपुख्ता में आबकारी अधिनियम की धारा 60(1) के तहत दर्ज मुकदमे में ग्राम अंबेहटा निवासी शुभम कुमार पुत्र सुभाष चंद को न्यायालय ने उठने तक की सजा और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी कर उन्हें सजा दिलाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।
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