अल्ट्रासाउंड सेंटर के आवेदन में फर्जी डॉक्टर का खुलासा, मुकदमा के आदेश
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
कैराना। जनपद में अल्ट्रासाउंड सेंटर के पंजीकरण के दौरान फर्जी चिकित्सक का मामला सामने आया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय की जांच में एक डॉक्टर के शैक्षिक प्रमाणपत्र पूरी तरह जाली पाए गए, जिसके बाद संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शामली से थाना कैराना को भेजे गए पत्र में बताया गया कि ग्राम कंडेला निवासी अमित कुमार ने अल्ट्रासाउंड सेंटर के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन में डॉ. अवतार सिंह मेहरा को सेवा प्रदाता चिकित्सक के रूप में दर्शाया गया था। पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत गठित जनपदीय सलाहकार समिति की बैठक में आवेदन पर विचार करते हुए चिकित्सक के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन का निर्णय लिया गया। इसके बाद अभिलेख उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल, लखनऊ को भेजे गए। मेडिकल काउंसिल की ओर से विगत 20 मार्च को भेजी गई रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि डॉ. अवतार सिंह मेहरा के नाम से प्रस्तुत एमबीबीएस डीएमआरडी समेत सभी शैक्षिक प्रमाणपत्र पूरी तरह कूटरचित, जाली और असत्य हैं तथा उनका काउंसिल के अभिलेखों से कोई संबंध नहीं है। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित व्यक्ति फर्जी डिग्री के आधार पर चिकित्सा कार्य कर रहा था, जो आमजन स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ. अतुल बंसल ने थाना कैराना पुलिस को पत्र भेजकर आरोपी के खिलाफ नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की धारा 34(2) और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4), 61(2) समेत अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

