खैरथल

राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने हेतु ‘राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति-2025 (RTPP-2025)’ लागू

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
खैरथल-तिजारा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं व्यापारियों के लिए ‘व्यवसाय में सुगमता (Ease of Doing Business)’ स्थापित करने के उद्देश्य से राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति-2025 (RTPP-2025) लागू की गई है। यह नीति विशेष रूप से सूक्ष्म एवं खुदरा/थोक व्यापारियों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
नीति के अंतर्गत नवीन सूक्ष्म व्यापार उपक्रमों को वित्तीय संस्थानों से CGTMSE योजना के तहत 5 करोड़ रुपये तक के ऋण पर गारंटी शुल्क का 50 प्रतिशत पुनर्भरण अधिकतम 5 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, व्यापारियों को ऋण पर ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा 1 से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों के लिए देय होगा। वहीं SC/ST, महिला एवं दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को 1 से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा।
सूक्ष्म खुदरा व्यापारियों को आग, चोरी अथवा प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के विरुद्ध बीमा प्रीमियम का 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष, अधिकतम 5 वर्षों तक) वहन किया जाएगा। साथ ही, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क/कमीशन का 75 प्रतिशत (अधिकतम 50,000 रुपये, एक वर्ष के लिए) भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
व्यापारियों के कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड एवं आरएसएलडीसी के सहयोग से उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
राज्य में ‘व्यवसाय में सुगमता’ को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए श्रम विभाग द्वारा राजस्थान शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट-1958 के प्रावधानों को सरल बनाया जाएगा। इस नीति में खुदरा व्यापारियों की श्रेणी में शॉपिंग मॉल, मार्ट, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल एवं मल्टीप्लेक्स को भी शामिल किया गया है।
योजना के अंतर्गत आवेदन दिनांक 15 अप्रैल 2026 से SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु इच्छुक व्यक्ति कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, खैरथल-तिजारा (अग्रसेन सर्किल के पास, खैरथल) में संपर्क कर सकते हैं।
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