दिनांक 12 जून 2026 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित गोष्ठी ।
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
हापुड़ – जनपद हापुड में बाल श्रम पर रोक लगाये जाने हेतु जन-मानस को जागरूक किये जाने के उददेश्य से “दिनांक 12 जून 2026 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जनपद हापुड मे सयुक्त व्यापार मण्डल जनपद हापुड के अध्यक्ष श्री ललित अग्रवाल, अन्य पदाधिकारी की गरिमामय उपस्थिति में दिनाक 12 जून 2026 को पूर्वान्ह 11.00 बजे चेम्बर परिसर चण्डी रोड हापुड़ के सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें श्री आर०एल० स्वर्णकार, सहायक श्रमायुक्त, हापुड़ द्वारा सभी व्यापारियों / उधोग बन्धुओं सेवायोजको एवं जन सामान्य से अपील है कि अपने-अपने प्रतिष्ठानों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों / किशोरों को कार्य पर न रखें। कही पर भी 18 वर्ष से कम आयु के बाल / किशोर श्रमिकों को कार्य करते देखे तो उसकी सूचना तत्काल श्रम विभाग को दे, ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
उक्त गोष्ठी में व्यापार मण्डल के अध्यक्ष व सदस्यो को बाल एव किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा सशोधित 2016 अधिनियम के प्राविधानों की जानकारी दी गयी। जनपद हापुड में बाल एम किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, यथा सशोधित अधिनियम 2016 के अन्तर्गत अधिनियम का उल्लघंन किये जाने पर निम्न प्रावधान
(1क) जो कोई किसी कुमार को धारा उक के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित करता है या काम करने के लिए अनुज्ञात करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छ माह से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से,
(1घ) कोई अधिष्ठाता / सेवायोजक इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहेगा या उनका उल्लंघन करेगा, तो कारावास अवधि एक माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डित होने का प्राविधान है। गोष्ठी में उपस्थित सम्मानित सदस्यों द्वारा बाल श्रम पर अंकुश लगाये जाने का संकल्प लिया गया। उक्त गोष्ठी में सयुक्त व्यापार मण्डल जनपद हापुड के अध्यक्ष श्री ललित अग्रवाल, अन्य पदाधिकारी, श्रीमती सुधा तोमर, श्रम प्रवर्तन अधिकारी हापुड एवं अन्य उपस्थित रहे।


