पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अल्ट्रासाउंड सेंटरों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए, जिलाधिकारी।

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
बहजोई। कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अपर चिकित्सा अधिकारी डॉ. पंकज बिश्नोई ने पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के प्रावधानों, जिला स्तरीय सलाहकार समिति के गठन,सदस्यों के कार्यकाल एवं समिति की भूमिका के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय सलाहकार समिति में तीन चिकित्सा विशेषज्ञ,तीन प्रतिष्ठित समाजसेवी, एक विधि विशेषज्ञ तथा जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का एक अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल रहता है।बैठक के दौरान समिति की भूमिका, नियमित बैठकों, अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण, पंजीकरण शुल्क एवं अधिनियम के प्रभावी अनुपालन पर विस्तार से चर्चा की गई। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में वर्तमान में 60 पंजीकृत अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हैं। अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में अब तक 19 कार्रवाई की गई हैं, जिनमें 12 केंद्रों के पंजीकरण निरस्त किए जा चुके हैं।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद की तीनों तहसीलों में संचालित सभी पंजीकृत एवं अपंजीकृत अल्ट्रासाउंड सेंटरों का सघन निरीक्षण एवं जांच अभियान चलाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जांच की विस्तृत आख्या तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए, ताकि पीसीपीएनडीटी एक्ट का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके तथा लिंग चयन जैसी अवैध गतिविधियों पर पूर्णतःअंकुश लगाया जा सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. तरुण पाठक,अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पंकज बिश्नोई,समाजसेवी ममता राजपूत, संगीता भार्गव तथा संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।



