प्रभावी पैरवी से पांच अभियुक्तों को सजा, 13,500 रुपये का जुर्माना
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
शामली। शामली पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद अलग-अलग अभियोगों में पांच अभियुक्तों को न्यायालय ने कारावास की सजा तथा कुल 13,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
वर्ष 2009 में थाना झिंझाना में दर्ज शस्त्र अधिनियम के मुकदमे में टपराना निवासी राहत पुत्र अब्बास कुरैशी को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसी प्रकार गौवध अधिनियम के एक अन्य मामले में इसी अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वर्ष 2004 में थाना कैराना में दर्ज एक अन्य मामले में सादिन पुत्र जहूरा, इकराम पुत्र यामीन, बब्बी पुत्र गुरदीप सरदार निवासीगण बरनवासी तथा जल्ला पुत्र जसवीर निवासी ग्राम डोगपुरा को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। चारों अभियुक्तों पर 2,500-2,500 रुपये, कुल 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अलग-अलग मामलों में पांच अभियुक्तों को सजा सुनाई गई।
