जालौन

वैध फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों का पालन करें होटल संचालक

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
झांसी। झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने शहर में संचालित होटल, गेस्ट हाउस एवं लॉज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हिमांशु गौतम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में होटल, गेस्ट हाउस एवं लॉज संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे अपने संस्थानों का संचालन स्वीकृत मानचित्र, बिल्डिंग बाय-लॉज-2025 तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहित प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी एवं होटल संचालक उपस्थित रहे।
बैठक में हिमांशु गौतम (उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण) ने कहा कि प्रत्येक होटल, गेस्ट हाउस एवं लॉज के पास वैध फायर एनओसी( अनापत्ति प्रमाण पत्र)  होना अनिवार्य है। इसके साथ ही संस्थानों में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, अग्निशमन सुरक्षा उपकरण, विद्युत सुरक्षा मानकों का पालन तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रबंध हर हाल में उपलब्ध होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि जिन संस्थानों में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किया गया है, जहां पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है, वैध फायर एनओसी उपलब्ध नहीं है अथवा अग्निशमन एवं विद्युत सुरक्षा संबंधी कमियां पाई गई हैं, उन्हें आवश्यक सुधार के लिए सात दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में संचालकों को अपने भवनों को बिल्डिंग बाय-लॉज-2025 एवं स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप करना प्रारंभ करना होगा तथा सभी आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण कर वैध फायर एनओसी प्राप्त करना सुनिश्चित करना होगा।
बैठक के दौरान होटल, गेस्ट हाउस एवं लॉज संचालकों ने सुरक्षा मानकों, भवन उपविधियों एवं फायर एनओसी से जुड़े विभिन्न सुझाव और जिज्ञासाएं अधिकारियों के समक्ष रखीं, जिनका विस्तार से समाधान किया गया। अधिकारियों ने सभी संचालकों से अपील की कि वे शहरी नियोजन के निर्धारित मानकों का पूर्ण अनुपालन करते हुए अपने संस्थानों का संचालन करें, ताकि नागरिकों एवं पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में झांसी विकास प्राधिकरण के सचिव, नगर नियोजक, अधिशासी अभियंता, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, संबंधित अधिकारी तथा क्षेत्र के होटल, गेस्ट हाउस एवं लॉज संचालक उपस्थित रहे। साथ ही स्पष्ट किया गया कि निर्धारित अवधि के बाद मानकों का पालन न करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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